छोटे सिटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को विशेष संवैधानिक ऋण मर्यादा से हटा देना

मतपत्र पर आप क्या देखेंगे

संविधान के खंड 4 की धारा 8 में प्रस्तावित संशोधन छोटे शहरों के स्कूल डिस्ट्रिक्ट पर इस वक्त लागू की जाने वाली विशेष संवैधानिक ऋण मर्यादा को हटा देता है, ताकि उन से अन्य स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स की तरह ही व्यवहार किया जाए। 

प्रस्ताव का सार:

यह संवैधानिक सुधार छोटे शहरों के स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए ऋण की मर्यादा को हटा देता है। ऋण मर्यादाएं सभी स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए राज्य के कानून में निर्धारित की जाएंगी।

छोटे शहर का स्कूल डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट होता है जिसमें किसी छोटे शहर का कम से कम एक हिस्सा शामिल हो। छोटा शहर एक ऐसा शहर होता है जिसमें एक लाख पच्चीस हज़ार से कम लोग हों।

राज्य का संविधान इस बात पर सीमा लगाता है कि एक छोटे शहर का स्कूल डिस्ट्रिक्ट कितना ऋण ले सकता है। उनका ऋण डिस्ट्रिक्ट में कर लगाने लायक रियल एस्टेट के मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। कुछ खर्चों के लिए अपवाद हैं। अन्य स्कूल डिस्ट्रिक्ट एक संवैधानिक ऋण नियंत्रण के अधीन नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास राज्य के कानून द्वारा प्रदान एक अन्य ऋण मर्यादा होती है। राज्य का कानून कहता है कि उनके ऋण कर लगाने लायक भौतिक संपत्ति के दस प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर यह संवैधानिक संशोधन पारित हो जाता है, तो छोटे शहर के स्कूल डिस्ट्रिक्ट अन्य स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स की तरह विधायी कार्य के माध्यम से लागू की गई ऋण सीम के लिए पात्र हो जाएंगे।

अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है:

छोटे स्कूल डिस्ट्रिक्ट राज्य के अन्य स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स की तरह ही कानून द्वारा पारित ऋण सीमा के लिए पात्र हो जाएंगे।

टिप्पणी के लिए सार्वजनिक आग्रह

25 अगस्त से 13 सितम्बर तक, अभियान निधियन बोर्ड ("CFB") ने आम जनता से हर मतपत्र प्रस्ताव के पारित किए जाने के समर्थन और विरोध में बयान देने का आग्रह किया। CFB ने NYC Votes वेबसाइट, सामुदायिक संपर्क और सोशल मीडिया के माध्यम से बयानों के लिए आग्रह किया। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।