मतदान करना प्रत्येक न्यूयॉर्क निवासी का हक़ है, विशेषाधिकार नहीं।​​ 

एक मतदाता के रूप में मेरे अधिकार क्या हैं?​​ 

हम सभी को अपनी आवाज़ सुनवाने का हक़ है। अपना मत देने से पहले अपने अधिकार जानें, ताकि आप खुद के और दूसरों के लिए वकालत कर सकें।​​ 

रजिस्ट्रेशन​​ 

आप वोट देने के योग्य हैं यदि आप:​​ 

  • A registered voter.​​ 
  • At least 18 years old.​​ 
  • A U.S. citizen.​​ 
  • In line at your poll site by the time it is scheduled to close.​​ 

आपके मतदान स्थल पर​​ 

आपको इसका अधिकार है:​​ 

  • Ask a poll worker for help.​​ 
  • Use an interpreter if you need language assistance.​​ 
  • Bring any voting materials with you.​​ 
  • Vote even if the voting machine is broken.​​ 
  • Vote by affidavit ballot if your name is missing from the list of voters at your polling site.​​ 
  • Not show an ID if you are not a first time voter.​​ 
  • अक्षमता वाले लोगों के लिए पहुंच योग्य मतदान स्थल और मतदान करने में सहायता।​​  

काम पर​​ 

  • यदि आपकी शिफ्ट शुरू होने से पहले और समाप्त होने के बाद जनमत लेना 4 घंटे से कम समय के लिए खुला है, तो आपको अपनी शिफ्ट की शुरुआत या अंत में काम से दो घंटे की सवेतन छुट्टी लेने का अधिकार है।​​  
    • That means on Election Day, you can take paid time off if you are scheduled to start work before 10 a.m. and end work after 5 p.m. You must notify your employer at least two days before you plan to vote.​​ 

आपराधिक या दोष की सज़ा काट रहे लोगों के लिए मतदान के अधिकार​​ 

अगर आप इस वक्त प्रोबेशन या पेरोल पर हों, तो आपको मतदान करने का अधिकार है।​​  

  • खराब आचरण (मिसडिमीनर) और उल्लंघन (वायोलेशन) के लिए अपराधी ठहराये जाने से आप को मतदान करने से रोका नहीं जा सकता, अगर आप जेल में सज़ा काट रहे हों तब भी नहीं।​​ 
  • अगर आप किसी बड़े अपराध के लिए इस वक्त जेल में हों, तो आप मतदान करने के लिए पात्र नहीं हैं। हालाँकि, अगर आपको किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और आपकी सज़ा निलंबित हो, तो आप मतदान कर सकते हैं।​​ 
  • अगर आपको किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और आप जेल से छूट गए हों, तो आप मतदान कर सकते हैं। हालाँकि आपको मतदान के लिए फिर से रजिस्टर करना होगा। मतदान के लिए रजिस्टर करें।​​ 
  • अगर आप पर संघीय अदालत में अपराध साबित हुआ है या आप किसी अन्य राज्य में अपराधी साबित हो चुके हैं, तब भी आप New York में रजिस्टर कर के मतदान कर सकते हैं।​​ 
  • अगर आप इस वक्त प्रोबेशन या पेरोल पर हों, तो आप मतदान कर सकते हैं।​​ 
  • अगर आप इस वक्त खराब आचरण के लिए जेल में हों या मुकद्दमे का इंतज़ार कर रहे हों, तो आप मतदान कर सकते हैं।​​ 

पहले जेल काट चुके लोगों के अधिकारों के बाेर में और जानें​​ 

शीर्ष अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)​​ 

यदि मेरे मतदान स्थल पर कोई समस्या हो तो मुझे किसे फोन करना चाहिए?​​ 

अगर आपको वोट देने में समस्या हो रही है, तो आप यह कर सकते हैं:​​ 

  • न्यूयॉर्क स्टेट एटर्नी जनरल के कार्यालय को इस नंबर पर कॉल करें 866-390-2992​​ 
  • वोटर शिकायत यहाँ जमा करें: https://ag.ny.gov/individuals/voting-rights​​ 
  • NYC चुनाव बोर्ड को 1-866-Vote-NYC (1-866-868-3692) पर कॉल करें​​ 

  • 866-OUR-VOTE (866-687-8683) पर चुनाव संरक्षण हॉटलाइन पर कॉल करके एक प्रशिक्षित चुनाव संरक्षण स्वयंसेवक से बात करें और निःशुल्क कानूनी सहायता पाएं।​​ 

क्या मुझे मतदान स्थान पर एक आईडी दिखाना होगा?​​ 

अगर आपने पहले NYC में मतदान किया हो, तो आपको आईडी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि अगर आप पहली बार मतदान कर रहे हैं, और मतदान के लिए रजिस्टर करते वक्त आपने आईडी जमा न कराया हो या फिर चुनाव बोर्ड आपकी पहचान का सत्यापन नहीं कर पाया हो, तो आपको आईडी दिखाने को कहा जा सकता है। अगर आपको एक आईडी दिखाना पड़े, तो आपका मतदाता रजिस्ट्रेशन बताएगा कि आपकी पहचान अभी तक सत्यापित नहीं हुई है।​​ 

अपने मतदाता रजिस्ट्रेशन की जाँच करें।​​