प्रस्ताव क्या कहता है:
संविधान के खंड 4 की धारा 8 में प्रस्तावित संशोधन छोटे शहरों के स्कूल डिस्ट्रिक्ट पर इस वक्त लागू की जाने वाली विशेष संवैधानिक ऋण मर्यादा को हटा देता है, ताकि उन से अन्य स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स की तरह ही व्यवहार किया जाए।क्या प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृति मिलेगी?
प्रस्ताव का क्या अर्थ है:
अगर पारित हो जाए, तो छोटे शहरों के स्कूल डिस्ट्रिक्ट पर लागू खर्च और ऋण संबंधी नियंत्रण हटा दिए जाएंगे।“छोटे शहर” में 125,000 से कम लोग होते हैं।अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाए, तो छोटे शहरों के स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को अन्य स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स जैसा ही वित्तीय लचीलापन मिलेगा।अधिक निवासियों वाले स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए निर्धारित ऋण सीमाएं नहीं होती हैं।
अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो:
छोटे शहरों के स्कूल डिस्ट्रिक्ट को स्कूल की सुविधाओं को बनाए रखने और बेहतर बनाने और अपने विद्यार्थियों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए किए जाने वाले खर्च के लिए निधि के उपयोग में सीमित नहीं किया जाएगा।